वैवाहिक बलात्कार पर Smriti Irani ने पुरुषों का बचाव किया:संसद में बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री बोलीं- हर पुरुष को रेपिस्ट कहना सही नहीं
बुधवार को संसद में विपक्ष की और से वैवाहिक बलात्कार का मुद्दा उठाया गया। जिस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री Smriti Irani ने सरकार के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि बच्चों और महिलाओं को प्राथमिकता देना ठीक है, लेकिन सभी शादीशुदा पुरुष को रेपिस्ट बताया जाना गलत है।
हर पुरुष को बलात्कारी मानना सही नहीं
संसद में पेश बजट पर हुई चर्चा के दौरान IPC बिनॉय विश्वम ने 'वैवाहिक जीवन में यौन हिंसा' का सवाल उठाया इस पर Smriti Irani ने जवाब देते हुए कहा कि वैवाहिक हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता लेकिन इसकी आड़ में सम्मानित सदन में देश के हर विवाह को हिंसक मानकर उसकी निंदा करना और देश के सभी पुरुषों को बलात्कारी मानना उचित नहीं है।
साथ ही Smriti Irani ने कहा कि हमारे देश में बच्चों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन हम सभी पुरुषों को गलत नहीं कह सकते। उन्होंने कहा क्या कभी केंद्र ने घरेलू हिंसा की धारा 3 और IPC की धारा 375 पर बलात्कार पर ध्यान दिया था।
क्या है घरेलू हिंसा धारा 3
किसी भी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, महिला के साथ मार-पीट करना, यह सभी अपराध घरेलू हिंसा की धारा 3 के तहत आते हैं। महिला के साथ यह सभी अपराध करने पर जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
क्या है IPC धारा 375
जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, उसे डरा धमका कर, दिमागी रूप से कमजोर, पागल या नशा की हुई महिला को धोखा देकर शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे बलात्कार कहा जाता है। इसमें दोषी पर धारा 375 के तहत कार्रवाई होती है। इसमें कम से कम सात साल और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है।
30 से ज्यादा हेल्पलाइन कर रहीं महिलाओं की मदद
स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं की मदद के लिए 30 से ज्यादा हेल्पलाइन काम कर रही हैं। अब तक इन हेल्पलाइनों से 66 लाख से ज्यादा महिलाओं की सहायता की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि देश में 703 'वन स्टॉप सेंटर' भी महिलाओं को मदद देने का काम कर रहे हैं। इनके जरिए भी 5 लाख महिलाओं को मदद दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में वैवाहिक बलात्कार का मुद्दा विचाराधीन है इसलिए इस पर ज्यादा बातचीत नहीं की जा सकती है।।